6 किलो 400 ग्राम प्लास्टिक जब्त, उपयोग नही करने की हिदायत दी
सिवाना
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 व सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 5 के तहत सुरेश कुमार जीनगर अधिशाषी अधिकारी के निर्देशों की पालना में सोमवार को नगर पालिका टीम द्वारा मुख्य बाजार स्थित हाथ ठेला लॉरी, थड़ियों, दुकानों, प्रतिष्ठानों से 6 किलो 400 ग्राम प्लास्टिक जब्ती की कार्यवाही की गयी तथा प्लास्टिक केरी बैग का उपयोग नहीं करने एवं कचरा हेतु कचरा पात्र रखने के लिए संबंधित दुकानदारों एवं ठेला धारकों को पाबंद किया गया। इस पर अधिशाषी अधिकारी जीनगर ने बताया कि प्लास्टिक जब्त करने की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में दुकानदारों व ठेकानदारों को हिदायत दी गयी हैं कि कपड़े व जूठ की थैलियों का उपयोग करें तथा इसके प्रति ग्राहकों को भी जागृत करें। कार्यवाही के दौरान प्रभारी ओमप्रकाश, बहादुर बैरवा एमआईएस इंजीनियर, संजय कुमार, गीता सिंह, रणछोडमल, कन्हैयालाल, प्रवीण कुमार आदि शामिल रहे।