बलात्कार और अपहरण के आरोपी को मिली जमानत
नमस्कार नेशन/सिवाना
सेशन कोर्ट बालोतरा ने सिवाना पुलिस थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 315/2022 में बलात्कार, अपहरण, ब्लैकमेलिंग के आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए उसे रिहा करने के आदेश दिए गए। बता दें कि आरोपी प्रकाश उर्फ अर्जुन भावस्कर की ओर से अधिवक्ता इमरान खान मेली ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रकाश और युवती के मध्य गहरी मित्रता थी और दोनो की 4साल से जान पहचान है। जब इतने साल तक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया तो अब क्यू करवाया? इसका मतलब है युवती स्वयं प्रकाश से मोटी राशि वसूलना चाहती थी और उसी को लेकर ये मुकदमा दर्ज करवाया है। इससे स्पष्ट है की आरोपी प्रकाश षडयंत्र के तहत फसाया गया है। राज्य की ओर से लोक अभियोजक अनवर टावरी ने पैरवी करते हुए कहा कि प्रकाश उर्फ अर्जुन के ऊपर आईपीसी की 376,386,354C,354D,366 जैसी गम्भीर धाराओं में मामला दर्ज है। मुलजिम की जमानत खारिज की जाए। दोनो पक्षों की बहस सुनकर सेशन न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।