राष्ट्रीय लोक अदालत 09 दिसम्बर को

राष्ट्रीय लोक अदालत 09 दिसम्बर को
Spread the love

बालोतरा

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार आगामी 09 दिसम्बर को इस वर्ष की अंतिम व चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण व सफल संचालन हेतु सभी बैंक/वित्तिय संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ आज एडीआर भवन में बैठक आयोजित की गई।

 बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) बालोतरा के सचिव सिद्धार्थ दीप द्वारा की गई।बैठक में उपस्थित अधिकारीगण को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित ऋण वसूली प्रकरणों, एनआई एक्ट प्रकरणों व मोटरयान दुर्घटना दावा अधिनियम के अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्ह्ति कर निस्तारण करवाने हेतु प्रेरित किया गया। बैंक के अधिकारीगण को न्यायालय मे जाने से पूर्व ही प्री-लिटिगेशन स्टेज पर निस्तारण करवाने हेतु अधिकाधिक प्रकरण चिन्ह्ति करने व रखने हेतु प्रेरित किया गया। बैठक में सचिव ने बताया कि प्री-लिटिगेशन स्तर पर प्रकरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि राज्य प्राधिकरण द्वारा 02 दिसम्बर निर्धारित की गई है। अतः बैंकर्स इस तिथि से पूर्व प्रकरण इस प्राधिकरण में प्रस्तुत करें तथा प्री-लिटिगेशन स्तर पर अधिक से अधिक प्रकरण निस्तारण के लिए डोर स्टेप काउंसलिंग व प्री काउंसलिंग कैंप आयोजित करें। उन्होंने डोर स्टेप काउंसलिंग व प्री काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बैंकर्स को यह भी निर्देशित किया कि प्री लिटिगेशन स्तर पर जो प्रार्थना पत्र पूर्व में आयोजित लोक अदालतों मे रखे गये है उन्हें यथासंभव निस्तारित करे तथा तीन या उससे अधिक बार रखे जा चुके हैं उन्हें पुनः प्रस्तुत नहीं करे। बैठक में सभी बैंकों व वित्तिय संस्थानों के पदाधिकारी इरफाान खान, गजेन्द्र पंवार, राजु पटेल, लोकेश, अभिमन्यु सिंह राजपुरोहित, रामनरेश चौहान, मोहम्मद रफिक, महादेव बौराना, चन्द्रवीर सिंह, मोहित पालीवाल, भुपेन्द्र व गौरव यादव इत्यादि उपस्थित रहे।

संपादक: भवानी सिंह राठौड़ (फूलन)

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!