10 प्रार्थना-पत्रों में दस लाख पच्चपन हजार रुपये पीड़ित प्रतिकर राशि के आदेश

10 प्रार्थना-पत्रों में दस लाख पच्चपन हजार रुपये पीड़ित प्रतिकर राशि के आदेश
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 बालोतरा

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 में तहत प्राप्त पीड़ित प्रतिकर हेतु 08 प्रकरणों में बालको के साथ यौन अपराध से पीड़िताओं , 02 प्रकरणों में मृत्यु कारित होने से, 01 प्रकरण में एसिड अटैक से पीड़ित व 01 प्रकरण में मारपीट से विकलांग हुए पीड़ित या उनके परिजनों द्वारा प्रतिकर प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा को प्राप्त हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा की ओर से यौन अपराधों की पीड़िता व मृत्युकारित होने, एसिड अटैक, मारपीट से विकलांग हुए पीड़ित परिजनों को प्रतिकर राशि हेतु प्राप्त आवेदनों को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर कमेटी के अध्यक्ष एम.आर.सुथार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), बालोतरा व सदस्य विक्रम सिंह, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर, खगेन्द्र कुमार शर्मा, पारिवारिक न्यायालय, बालोतरा, सिद्धार्थ दीप, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा, सुशाील कुमार यादव, जिला कलक्टर, बालोतरा, कुंदन कंवरिया, जिला पुलिस अधीक्षक, बालोतरा, राजेन्द्र सिंह चांडावत, अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर, गरिमा सौदा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बाड़मेर, नीतेश आर्य, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर, उम्मेद सिंह, जिला बार संघ अध्यक्ष, बालोतरा, अनवर टावरी, अभियोजक, जिला न्यायालय, बालोतरा द्वारा निस्तारित किया जाकर 10 प्रार्थना-पत्रों में राशि 10,55,000/- रुपये (अक्षरे दस लाख पच्चपन हजार रुपये) की राशि बैंक खातों के माध्यम से देने के आदेश दिए।

संपादक: भवानी सिंह राठौड़ (फूलन)

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