ग्रामीणों के विरोध के बाद 11 में से 4 अतिक्रमण हटाकर लौटी राजस्व टीम
नमस्कार नेशन/सिवाना
जनहित याचिकाकर्ता अर्जुनसिंह राजपुरोहित की याचिका सिविल पिटिशन 915/2021 की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जोधपुर की डबल बैंच ने 21 सितम्बर 2021 को मायलावास चौराहा से ओरण, गोचर और नाडी की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। आदेश के बाद 25 अप्रेल 2022 को राजस्व विभाग के द्वारा मायलावास चौराहा खसरा संख्या 85 और 596 पर शुरुआती 4 चरणो में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर रूपरेखा बनाई गई थी। जिसमें राजस्व टीम द्वारा चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही हैं इसी क्रम मे शनिवार को चिन्हित 11 अतिक्रमण हटाने के लिए अलसवेरे ही राजस्व विभाग की टीम कार्यवाही करने मौके पर पंहुच गई थी, लेकिन 4 अतिक्रमण हटाने के बाद ग्रामीणों के विरोध के चलते राजस्व टीम को वापस लौटना पड़ा। बता दें कि इस से पूर्व मायलावास चौराया पर अतिक्रमण हटाए गए थे, उसके बाद मोतीसरा रोड़ पर हटाए गए, उसके बाद मायलावास गांव हटाए जाने थे लेकिन पुलिस जाब्ता नही मिलने व ग्रामीणों के विरोध के बाद कुछ अतिक्रमण हटाकर ही कार्यवाही रोकनी पड़ी। और शनिवार को भी कुल 11 अतिक्रमण हटने थे लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद 4 अतिक्रमण हटाने के बाद ही कार्यवाही रोकनी पड़ी।
यह हैं आदेश
अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित के द्वारा दायर सिविल पिटिशन 915/2021 में याचिकाकर्ता अर्जुनसिंह राजपुरोहित मायलावास बनाम राजस्थान सरकार के मामले में उच्च न्यायालय जोधपुर ने मायलावास चौराहा पर ओरण, गोचर, नाडी, तालाब, नदी सहित सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश 21 सितम्बर 2021 को दिया था।आदेश के 4 महीने बीत जाने के बाद कार्यवाही नही होने पर 15 जनवरी को कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवहेलना माना और राजस्व विभाग के अधिकारियों को तलब किया।जिस पर अधिकारियों ने न्यायालय से समय मांग कर तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के लिए चिन्हीकरण शुरू किए। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की।